राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी योजना: सरकार किसानों को देगी 2 लाख रुपए, जानिए कैसे करें आवेदन

राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2022 (पात्रता, सूची, स्टेटस, दस्तावेज, ऑनलाइन पोर्टल, आधारिक वेबसाइट, लाभ, लाभार्थी, आवेदन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आखरी तारीख )Rajasthan Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana (registration, eligibility criteria, list, status, Benefits, beneficiaries, application form, official website, portal, documents, helpline number, last date, how to apply)

राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा काफी लंबे समय से किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का नाम राजीव गांधी कृषक साथी योजना है, जो साल 1994 से ही राजस्थान राज्य में चल रही है परंतु काफी कम किसान भाइयों को इस योजना के बारे में पता है। योजना के मुख्य बिंदु सभी किसान भाई है।

दरअसल, इस योजना के अंतर्गत उनकी बॉडी के किसी भी अंग में कोई भी टूट-फूट होती है या फिर वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं अथवा आंशिक तौर पर या फिर पूर्ण रूप से विकलांग होते हैं तो उन्हें अलग-अलग सहायता राशि दी जाएगी। योजना में कम से कम सहायता राशि 5000 और अधिक से अधिक सहायता राशि ₹2,00000 की है। आइए राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी योजना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana Rajasthan

राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2022 [Rajasthan Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana]

योजना का नाम:    राजीव गांधी कृषक साथी योजना
राज्य:    राजस्थान
 

सम्बंधित विभाग:   

 

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
 

उद्देश्य:   

 

किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
लाभार्थी:     

राज्य के किसान

 

 

आधिकारिक वेबसाइट:

 

agriculture.rajasthan.gov.in
आर्थिक सहायता:     

5000 रु से लेकर 2 लाख

 

 

हेल्पलाइन नंबर:

 

0141-2227726

 

राजीव गांधी कृषक साथी योजना राजस्थान राज्य में चल रही है। इस योजना में मुख्य तौर पर राजस्थान के किसान भाइयों पर फोकस किया गया है। योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को ₹5000 से लेकर के ₹200000 तक का फायदा पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया है।

किसानों के हित के लिए गवर्नमेंट कई योजना चलाती है परंतु अधिकतर किसानों को उन योजनाओं का नाम ही नहीं पता पता है। इसीलिए किसान योजनाओं का फायदा हासिल करने से वंचित रह जाते हैं।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा साल 1994 में 30 अगस्त के दिन चालू की गई थी और इसका नाम बीच में बदला गया था जिसके बाद इसका नाम किसान जीवन कल्याण योजना हो गया था।

हालांकि इसका नाम फिर से राजीव गांधी कृषक साथी योजना रख दिया गया। इस प्रकार से योजना का संचालन काफी लंबे समय से हो रहा है परंतु फिर भी राजस्थान के कम ही किसानों को राजीव गांधी कृषक साथी योजना के बारे में पता है।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना का उद्देश्य

किसान भाइयों को अक्सर खेती से संबंधित काो को करने के लिए खेत में जाना पड़ता है। जैसे कि खेत की जुताई करना इत्यादि। कई बार जाने अनजाने में किसान भाई दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, जिसमें वह आंशिक रूप से अपंग हो जाते हैं अथवा वह पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं।

ऐसे में कोई योजना ना होने की वजह से उनकी जिंदगी दुश्वर हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे किसानों की सुध लेते हुए राजीव गांधी कृषक साथी योजना को चालू किया है, ताकि योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए किसानों को ₹5,000 से लेकर ₹2,00000 तक का सहयोग दिया जा सके।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना के लाभ/विशेषताएं

  • राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को चालू किया गया है।
  • यह योजना साल 1994 से ही काम कर रही है।
  • बीच में इस योजना का नाम किसान कल्याण योजना रखा गया था, बाद में योजना का नाम फिर से राजीव गांधी कृषक साथी योजना रख दिया गया।
  • योजना के अंतर्गत अगर किसान की मौत होती है तो उसके परिवार वालों को ₹200000 मिलेंगे।
  • किसान की हड्डी टूट जाती है, उसे चोट लगती है अथवा उसके दो अंग कट जाते हैं तो ₹50000 मिलेंगे।
  • महिला और पुरुष दोनों ही किसानों के बालों की स्केल्पिंग होने पर ₹40000 मिलेंगे।
  • महिला और पुरुष दोनों ही किसानों के बालों की डी स्केल्पिंग होती है तो ₹25000 मिलेंगे।
  • किसान का कोई एक अंग खराब होता है तो 25,000 मिलेंगे।
  • चार अंगुली किसान की कटती है तो ₹20000 मिलेंगे।
  • तीन अंगुली किसान की कटती है तो 15000 और 2 उंगली कटती है तो 10,000 मिलेंगे तथा एक उंगली कटने पर ₹5000 मिलेंगे।
  • किसान मंडी में काम करने वाले पल्लेदार/ मजदूर को कोई फ्रैक्चर होता है तो ₹5000 मिलेंगे।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना हेतु पात्रता [Eligibility]

  • योजना में सिर्फ राजस्थान के किसान भाई पात्र होंगे।
  • जिन किसान भाई के पास पूरे दस्तावेज होंगे वही योजना के लिए पात्र होंगे।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना हेतु दस्तावेज [Documents]

  • चिकित्सक का प्रमाण-पत्र
  • पंचनामा
  • पुलिस एफ.आई.आर.
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • चिकित्सक के इलाज की पर्ची
  • दवाइयों के बिल
  • पुनर्विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • फोन नंबर
  • ईमेल आईडी
  • शपथ पत्र

राजीव गांधी कृषक साथी योजना में आवेदन  [Rajasthan Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana Registration]

राजीव गांधी कृषक साथी योजना में आप ऑफलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको योजना का एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और उसमें सभी जानकारियों को भरना है और उसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज को भी फॉर्म के साथ अटैच करना है और उस फॉर्म को ले जाकर के आपको कृषि उपज मंडी समिति के ऑफिस में जमा कर देना है।

अब आपके द्वारा जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद सब कुछ सही पाए जाने पर योजना के लाभार्थी में आपका नाम शामिल किया जाएगा और आपको योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना हेल्पलाइन नंबर [Rajasthan Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana Helpline Number]

हमने आर्टिकल में आपको राजीव गांधी कृषक साथी योजना के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया परंतु अभी भी आपके मन में योजना को लेकर के कोई सवाल है या फिर कोई शंका है तो आप नीचे दिए गए राजीव गांधी कृषक साथी योजना टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अधिकारियों से बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान हासिल कर सकते हैं।

0141-2227726

FAQ:

Q: राजीव गांधी कृषक साथी योजना कौन से राज्य में चल रही है?

ANS: राजस्थान

Q: राजीव गांधी कृषक साथी योजना का संचालन कौन से साल से हो रहा है?

ANS: 1994

Q: राजीव गांधी कृषक साथी योजना किसके लिए है?

ANS: राजस्थान के किसान भाइयों के लिए

Q: राजीव गांधी कृषक साथी योजना का टोल फ्री नंबर क्या है?

ANS: 0141-2227726

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