20 अप्रैल से क्या शुरू होगा और क्या होगा बंद (Lockdown 2.0 Guidelines Relaxation, List)
16 अप्रैल 2020 लॉक डाउन का दूसरा चरण सरकार द्वारा आरंभ कर दिया गया है। सरकार ने लॉक डाउन-2.0 के लिए कुछ फैसले लिए हैं जिसमें बताया है कि किन सुविधाओं को जनता के लिए खुला रखा जाएगा और किन सुविधाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी कामों को धीरे धीरे कार्यरत लाना आरंभ किया जाए। तो चलिए आइए एक नजर डाल लेते हैं उस लिस्ट पर जिसमें आपके व्यवसाय की गिनती आती है या नहीं इस बात का आप पता लगा सकते हैं।
रोजमर्रा से जुड़ी सेवाएं
हमारी रोजमर्रा की बहुत सारी जरूरतों से जुड़ी सेवाएं और दुकानों को खुलने की छूट सरकार द्वारा प्रदान की गई है जिनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं:-
- सबसे पहले हमारी आधारभूत भोजन से जुड़े समस्याएं सुलझाने के लिए किराना और राशन की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
- खाद्य पदार्थों में से फल-सब्जी के ठेले व साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानों को भी छूट दी गई है।
- दूध से जुड़े पदार्थ जिसमें मिल्क बूथ, पोल्ट्री, डेयरी उत्पाद जैसे मीट, मछली, चारा बेचने वाली दुकानों को भी छूट दी गई है।
- साथ ही हमारे घर की छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाने वाले इलेक्ट्रीशियन, आईटी, रिपेयर, प्लंबर, मोटर मकैनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज को भी काम करने की अनुमति दे दी गई है।
- ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां भी काम करना आरंभ कर सकते हैं परंतु किसी भी प्रकार की डिलीवरी के इस्तेमाल के लिए उन्हें वाहन चलाने की अनुमति सरकार से लेनी होगी।
- जिला प्रशासन को भी एक मुख्य कार्यभार सौंपते हुए सरकार ने कहा है कि जरूरी और आधारभूत सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम उन्हें अपनी देखरेख में करना होगा। होम डिलीवरी की सुविधा होने से ज्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे साथ ही प्रत्येक दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा।
20 अप्रैल से शुरू हो सकती हैं यह सुविधाएं
कुछ सुविधाओं के लिए सरकार ने 20 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है जिसके बाद से निम्नलिखित सुविधाएं भी चालू की जा सकती हैं:-
- आईटी और आईटी से जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तरों को खोलने की अनुमति तो दी गई है परंतु इन दफ्तरों में 50% से ज्यादा साफ होना निषेध है।
- सरकारी गतिविधियों से जुड़े डाटा और कॉल सेंटरों को भी खोलने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
- जिन सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को खोलने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की गई है उनसे जुड़े सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विस को भी काम करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- हाईवे पर सभी प्रकार के ट्रक की आवाजाही आरंभ कर दी गई है जिसकी वजह से हाइवे पर मौजूद दुकाने, ढाबे और ट्रक रिपेयर की दुकानें भी खोलने की अनुमति दी गई है परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए।
गांव और खेती किसानों से जुड़ी सेवाएं भी 20 अप्रैल से हो सकेंगी आरंभ
- शहरों के साथ-साथ नगरीय निकाय की सीमा के आसपास के गांव में भी उद्योग आरंभ करने की अनुमति दी जा चुकी है।
- जिन गांवों में ईट भट्टे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मौजूद है वहां पर भी काम करने की अनुमति दी गई है।
- छोटी मोटी सेवाओं और समस्याओं को सुलझाने के लिए गांव में मौजूद ग्राम पंचायत स्तर पर जो सरकार द्वारा बनाए गए कॉमन सर्विस सेंटर है वह भी सरकार की अनुमति के साथ खोलने की रियायत दी गई है।
- साथ ही सामान को सुरक्षित व लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस की सुविधाएं भी आरंभ कर दिए हैं।
- समुद्री जीवो का पालन पोषण और फिशिंग ऑपरेशन भी आरंभ किए जाएंगे। जिनमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग के साथ-साथ बिक्री भी हो सकेगी।
- साथ ही मछली और मछलियों से जुड़े उत्पाद मछलियों का खाना फिश फीड के साथ-साथ हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे।
- खाद्य पदार्थों से जुड़ी चाय, कॉफी, रबड़ और काजू की प्रोसेसिंग पैकेजिंग के साथ साथ मार्केटिंग करने और बिक्री का इंतजाम करने के लिए केवल 50% मजदूर ही कार्यरत हो सकेंगे।
- उन ट्रांसपोर्टेशन को भी अनुमति दी जाएगी जो दूध की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह पर करते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े उद्योग भी होंगे 20 अप्रैल से आरंभ
- किसी जरूरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े फार्म जैसे ड्रग, फार्मा या मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां 20 अप्रैल के बाद अपना काम आरंभ कर सकेंगे।
- मनरेगा मजदूरों को भी काम करने का आदेश सरकार द्वारा प्राप्त हो चुका है परंतु उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और साथ ही मास्क लगाकर हाथों में दस्ताने पहन कर काम करना होगा।
- विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनामिक जोन साथ ही इंडस्ट्रियल टाउनशिप में मौजूद विभिन्न प्रकार की कंपनियां अपने यहां काम करने वाले सभी मजदूर और स्टाफ को रुकने की व्यवस्था कंपनी के आसपास और कंपनी के परिसर में ही देगी ताकि स्टाफ बाहर से आवागमन ना करें। और यदि स्टाफ बाहर से आना चाह रहा है तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और साथ ही कंपनी मालिकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि कोई वर्कर बाहर जा रहा है, तो अंदर आने से पहले वह खुद को पूरी तरह से सैनिटाइज करें इसका इंतजाम भी कंपनी के मालिकों को करना होगा।
- हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां जैसे कोल, माइन, मिनरल, प्रोडक्शन और उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोट से जुड़ी वस्तुएं भी आरंभ की जाएगी।
- साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और जूट इंडस्ट्री को भी छूट दी गई है कि 20 तारीख के बाद वे काम कर सकेंगे।
कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होंगी 20 अप्रैल से आरंभ
कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां जो शहरी क्षेत्र के बाहर आरंभ करने आवश्यक है जैसे सड़क बनाना सिंचाई करना बिल्डिंग अक्षय ऊर्जा और विभिन्न तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। यदि कोई शहरी क्षेत्र में अपना एक विभिन्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आरंभ करना चाहता है तो उसके लिए मजदूर उन्हें साइट पर भी उपलब्ध कराने होंगे और वही उनके ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। बाहरी क्षेत्र से वे किसी मजदूर को नहीं भुला सकेंगे।
3 मई तक चालू रहेगी यह सर्विसेज
- पब्लिक यूटिलिटी:– आम जनता की आधारभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक और एटीएम खुले रहेंगे और साथ ही वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनसी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई भी निरंतर जारी रहेगी। डाक सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं भी खुली रहेंगी और साथ ही कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देश अनुसार काम करना आरंभ कर सकेंगे।
- हेल्थ:- स्वास्थ्य से जुड़ी निम्नलिखित सुविधाएं आम जनता के लिए खुली रहेंगी
- कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सेवाएं और सभी क्लीनिंग लगातार चलते रहेंगे।
- छोटी मोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आसपास में मौजूद डिस्पेंसरी, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र और फार्मेसी जैसी सभी दुकानें खुली रहेंगी जहां पर आसानी से मेडिकल इक्विपमेंट भी प्राप्त हो सकेंगे।
- साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हुए वेटरनरी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, डिस्पेंसरी क्लीनिक, दवाओं आदि की बिक्री जैसी संबंधित दुकानें भी खुली रहेंगी।
- कोरोला संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने के लिए अधिकृत निजी संस्थान, अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन, डायग्नोस्टिक सेंटर और साथ ही होम केयर सेंटर भी खुले रहेंगे।
- दवा संबंधित सभी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फार्मा मेडिकल डिवाइस मेडिकल ऑक्सीजन और सभी प्रकार की मेडिकल पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मेटेरियल बनाने वाली कंपनियां भी खुली रहेगी।
- मेडिकल से जुड़ी सभी प्रकार की सेवाओं से जुड़े लोग जैसे साइंटिस्ट, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस और लैब टेक्नीशियन से जुड़े सभी लोग गतिविधियों के चलते आवागमन कर सकेंगे।
- ट्रांसपोर्ट:- विभिन्न प्रकार की सेवाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए रेलवे अथवा विमान की भी सहायता निरंतर चलती रहेंगी। साथ ही देश में मौजूद बंदरगाह की सहायता से रसोई गैस, खाद्य सामग्री, मेडिकल सप्लाई निरंतर जारी रहेगी। इन सबके अलावा छोटे छोटे जिलों और राज्यों के आसपास विभिन्न प्रकार की सामग्री की सप्लाई देने के लिए ट्रक और गाड़ियां आवागमन कर सकेंगे। उन ट्रक में दो ड्राइवर और एक हेल्पर बैठने की अनुमति दी गई है।
- केंद्रीय कार्यालय और उससे जुड़े दफ्तर:- केंद्र से जुड़े सभी प्रकार के मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभिन्न डिपार्टमेंट खुले रहेंगे और साथ ही उन ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर कार्य करने वाले सभी अधिकारियों की 100% उपस्थिति आवश्यक होगी। केवल जरूरत के मुताबिक ही अफसरों को ऑफिस आने की अनुमति होगी। साथ ही सशस्त्र बल, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना, आपदा प्रबंधन, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, एफसीआई और कस्टम से जुड़े सभी दफ्तर खुले रहेंगे इनमें बिना रुकावट सभी प्रकार के काम होंगे।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालयों से जुड़े ऑफिस:-
- इमरजेंसी सर्विस, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, फायर, होमगार्ड, पुलिस के साथ-साथ जेल और नगरीय निकाय के सभी दफ्तर लगातार कार्यरत रहेंगे।
- ऑफिस में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में बांट दिया गया है जिसके अनुसार ग्रुप ए और बी के अधिकारी केवल जरूरत पड़ने पर ही ऑफिस आएंगे। इसके अलावा ग्रुप सी और उसके नीचे कार्य करने वाले 33% कर्मचारी ऑफिस आ कर निरंतर काम करेंगे।
- जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों को काम करने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिनमें जिला प्रशासन और कोषागार में मौजूद कर्मचारी जो कार्यरत हैं उनकी सीमित संख्या ही ऑफिस में जाकर काम कर पाएगी।
- विभिन्न प्रकार के वन विभाग के कर्मचारी जैसे चिड़ियाघर, नर्सरी, पेड़ों की सिंचाई करने वाले लोग और जंगल में आग पर काबू कर पाने वाले लोग भी निरंतर कार्यरत रहेंगे।
कुछ सुविधाएं पहले भी बंद थी और 3 मई तक बंद रहेंगी:-
- सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्गो को छोड़कर देश में मौजूद सभी प्रकार की घरेलू और विदेशी उड़ाने 3 मई तक बंद रहने वाली हैं।
- कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी प्रकार की ट्रेनों को आम नागरिकों के लिए बंद रखा जाएगा।
- जिस राज्य में मेट्रो रेल सुविधाएं हैं वह भी पूरी तरह से बंद की गई है साथ ही सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसें भी बंद रहेंगे।
- किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस से जुड़े लोग आवागमन कर सकते हैं अन्यथा किसी भी व्यक्ति के लिए दूसरे जिले और राज्य में जाना संभव नहीं होगा।
- शिक्षा से जुड़े सभी स्कूल ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर भी 3 मई तक बंद रहने वाले हैं।
- जिन कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियों को सरकार द्वारा छूट दी गई है उनके अलावा सभी प्रकार के ऑफिस और कार्यालय बंद रहेंगे।
- विभिन्न प्रकार की हॉस्पिटैलिटी सेवाएं बंद रहेंगी केवल उन्हें छोड़कर जिन्हें सरकार द्वारा अनुमति दी गई है।
- प्रत्येक राज्य और जिले में मौजूद सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, स्पोर्ट कंपलेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और असेंबली हॉल जैसी सभी जगह 3 मई तक बंद रहेगी।
- विभिन्न प्रकार के सामाजिक, खेल, अकादमिक, धार्मिक, राजनैतिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक समारोह और जमावड़े से जुड़े सभी कार्य नहीं हो पाएंगे।
- सभी धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थान प्रत्येक नागरिक के लिए बंद है जिनमें मंदिर, मस्जिद, चर्च और दरगाह के साथ-साथ गुरुद्वारे भी आते है।
भारत सरकार के इस अहम पहल की वजह से ही भारत अब तक नियंत्रण में है अन्यथा कोरोनावायरस जिस तरह से अपना प्रकोप दिखा रहा है भारत देश भी कब का अपना नियंत्रण खो चुका होता। परंतु सरकार और जनता के धैर्य और सहनशक्ति की वजह से ही अब तक कोरोना एक सीमित दायरे में ही बंधा हुआ है। और यदि आप चाहते हैं कि आप आने वाले जीवन की कल्पना कर सके और सभी सपने सच में साकार करते हुए जिए,तो कृपया करके सरकार द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन नियमानुसार अवश्य करें।
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