पत्रकार कल्याण योजना 2022 (अप्लाई, पात्रता, सूची, स्टेटस, दस्तावेज, ऑनलाइन पोर्टल, लाभ, लाभार्थी, आवेदन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन,आधारिक वेबसाइट, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आखरी तारीख ) Patrakar Kalyan Yojana [Journalist Welfare Scheme, registration, eligibility criteria, list, status, official website, Benefits, beneficiaries, last date, how to apply, application form, portal, documents, helpline number)
हम घर बैठे टीवी या अखबारों पर जो भी खबरें देखते या पढ़ते हैं वह खबरें हमें पत्रकारों के द्वारा ही प्राप्त होती है। एक पत्रकार का काम काफी जोखिम भरा हुआ होता है। उन्हें काफी प्रेशर के बावजूद सही खबरों को लोगों के सामने लाना पड़ता है। अभी तक पत्रकारों के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं थी परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पत्रकारों के लिए एक कल्याणकारी योजना को चालू किया गया है।
गवर्नमेंट ने पत्रकारों के लिए चालू की गई योजना को पत्रकार कल्याण योजना का नाम दिया है, जिसे की अंग्रेजी में जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको जर्नलिस्ट्स वेलफेयर योजना के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। आइए जानते हैं पत्रकार कल्याण योजना क्या है।
पत्रकार कल्याण योजना 2022 [Patrakar Kalyan Yojana]
योजना का नाम: |
पत्रकार कल्याण योजना
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किसने चालू की: | सेंट्रल गवर्नमेंट
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उद्देश्य: |
पत्रकार कल्याण योजना
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लाभार्थी: |
सेंट्रल गवर्नमेंट
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आधिकारिक वेबसाइट:
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https://pib.gov.in/indexd.aspx |
टोल फ्री नंबर:
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23383643 |
पत्रकार कल्याण योजना को जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम भी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पत्रकार कल्याण योजना को पत्रकारों और उनके परिवार वालों के लिए चालू किया गया है और यह पत्रकारों के लिए तो लाभकारी है ही साथ ही यह पत्रकारों के आश्रितों के लिए भी बहुत ही लाभकारी योजना है।
इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने यह प्रावधान किया है कि अगर किसी पत्रकार की मौत हो जाती है तो पत्रकार के परिवार वालों को ₹5,00000 की पेमेंट की जाएगी। ताकि इस तरह की दुखद स्तिथि में पत्रकारों के परिवार वाले अपनी आर्थिक खराब स्थिति से उबर सकेंगे और अपने आप को फिर से मजबूत कर सकेंगे।
योजना के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि अगर कोई पत्रकार हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट उसे ₹500000 प्रदान करेगी, साथ ही अगर पत्रकार को कैंसर रीनल फेल्योर, बाई पास/ओपेन हार्ट सर्जरी/एंजियोप्लास्टी, ब्रेन हैमरेज और लकवाग्रस्त जैसी बीमारी होती है।
तो गवर्नमेंट के द्वारा पत्रकार को ₹300000 दिए जाएंगे और इसके साथ ही अगर किसी जनरलिस्ट का खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे अस्पताल में भर्ती होने पर ₹200000 दिए जाएंगे।
पत्रकार कल्याण योजना का उद्देश्य
गवर्नमेंट ने इस योजना को मुख्य तौर पर पत्रकारों के कल्याण के उद्देश्य के साथ चालू किया है। योजना में पत्रकारों के कल्याण का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, साथ ही उनके परिवार वालों पर भी फोकस किया गया है।
योजना के अंतर्गत पत्रकारों को और उनके घर वालों को इमरजेंसी की सिचुएशन में आर्थिक तौर पर गवर्नमेंट सहायता देगी। योजना के उद्देश्य में पत्रकारिता को भारत देश में बढ़ावा देना भी शामिल है।
पत्रकार कल्याण योजना के लाभ/विशेषताएं
पत्रकार कल्याण योजना को केंद्र सरकार चलाती है पत्रकार कल्याण योजना मुख्य तौर पर पत्रकार और उनके परिवार वालों के हुए हैं इस योजना के अंतर्गत शिक्षण में पत्रकारों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता गवर्नमेंट देगी।
विषम परिस्थिति में अगर पत्रकार की मौत होती है तो उसके परिवार वालों को इस योजना के अंतर्गत ₹5,00000 मिलेंगे।
अगर पत्रकार विकलांग हो जाता है या फिर उसका गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो भी पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
पिछले वर्ष के दरमियान तकरीबन 134 पत्रकार और उनके परिवारों को अलग-अलग कैटेगरी के तहत ₹6.47 करोड़ गवर्नमेंट ने दिए थे।
योजना के अंतर्गत ऐसे पत्रकारों के परिवार वालों को भी शामिल किया जाएगा जिन पत्रकारों की मौत कोरोनावायरस की वजह से हुई।
पत्रकार कल्याण योजना हेतु पात्रता [Eligibility]
- आवेदक व्यक्ति इंडिया का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति सेंट्रल पत्र सूचना ऑफिस से सर्टिफाइड होना चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति के पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति पत्रकार होना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तकरीबन 5 साल लगातार पत्रकारिता की है वह योजना के लिए पात्र हैं।
- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार योजना के लिए पात्र हैं, साथ ही फ्रीलांसर पत्रकार भी योजना के लिए पात्र हैं।
पत्रकार कल्याण योजना हेतु दस्तावेज [Documents]
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- फोन नंबर
- ईमेल आईडी
- पत्रकारिता का आइडेंटी कार्ड
पत्रकार कल्याण योजना में आवेदन की प्रक्रिया [Patrakar Kalyan Yojana Registration]
1: नीचे आपको प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आपको ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है।
विजिट वेबसाइट:https://pib.gov.in/indexd.aspx
2: होम पेज पर पहुंच जाने के पश्चात आपको media facility वाला ऑप्शन ढूंढना है और प्राप्त हो जाने पर मीडिया फैसिलिटी वाले ऑप्शन के अंतर्गत facility वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो करके आएगा।
3: ओपन हुए नए पेज में आपको अपनी स्क्रीन पर “JOURNALISTS WELFARE SCHEME ONLINE APPLICATION” या “पत्रकार कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र”
का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
4: अब आपकी स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है, उसे भरने के इंस्ट्रक्शन आएंगे। आपको सभी जरूरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है और उसके बाद नीचे दिखाई दे रही next वाली बटन को दबाना है।
5: नेक्स्ट बटन दबाने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज आएगा, जिसमें आपको निर्धारित जगह में आईडेंटिफिकेशन देना है और उसके बाद आपको submit बटन पर क्लिक करना है।
6: अब आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारियों को आप को बिल्कुल सही सही भरना है और जरूरी दस्तावेज अटैच करने हैं और उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है।
इस प्रकार से आप पत्रकार कल्याण योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
पत्रकार कल्याण योजना हेल्पलाइन नंबर [Patrakar Kalyan Yojana Helpline Number]
हमने आपको आर्टिकल में पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया है, परंतु अगर अभी भी आपको इस योजना से संबंधित कोई सवाल पूछना है या फिर आपको योजना के बारे में कुछ जानना है तो आप पत्रकार कल्याण योजना टोल फ्री नंबर पर फोन कॉल लगा सकते हैं जो आपको नीचे दिया गया है।
23383643
FAQ:
Q: पत्रकार कल्याण योजना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
ANS: जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम
Q: पत्रकार कल्याण योजना का टोल फ्री नंबर क्या है?
ANS: 23383643
Q: पत्रकार कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
ANS: https://pib.gov.in/indexd.aspx
Q: पत्रकार कल्याण योजना के लाभार्थी कौन होंगे?
ANS: पत्रकार और उनके परिवार वाले