मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति युवा उद्यमी योजना बिहार 2020 (Mukhyamantri Ati Pichda Varg, Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjati Udyami Yojana Bihar in Hindi) [फॉर्म, पंजीयन, ऑनलाइन अप्लाई, पात्रता] CMSCSTUDYAMI [Bihar Chief Minister SC/ST/EBC Udyami Scheme In Hindi] [Application Form Online download, Eligibility] [Free Interest Loan Subsidy Scheme, Tollfree Number, Portal]
आजकल लोगों के लिए किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में वित्त की आवश्यकता एक बड़ी चुनौती बन गई है. जिसके लिए उन्हें ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती हैं जो उनकी इस चुनौती को पूरा करने में सहायक बन सके. इसके समाधान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एक लोन योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना’. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को व्यवसाय के लिए 10 लाख रूपये तक का लोन दिया जाता था. किन्तु अब इस योजना में अति पिछड़े वर्ग को भी शामिल कर दिया गया हैं, जिसका नाम ‘मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना’ रखा गया है. इस योजना की विशेषताएं एवं अन्य जानकारी को हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं.
लांच की जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना |
राज्य | बिहार |
लांच की तारीख | जनवरी, 2020 |
लांच की गई | मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
लाभ | व्यवसाय के लिए लोन सुविधा |
लाभार्थी | एसटी, एससी एवं अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमी |
संबंधित विभाग | बिहार उद्योग विभाग |
लागू किया जायेगा | बिहार स्टार्टअप फण्ड ट्रस्ट द्वारा |
अधिकारिक पोर्टल | startup.bihar.gov.in |
टोल फ्री नंबर | 1800-345-6214 |
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की विशेषताएं
- योजना में दी जाने वाली लोन राशि :- इस योजना में लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले लोन की राशि 10 लाख रूपये तक निर्धारित की गई है.
- अनुदान राशि (Subsidy) :- इस योजना में सरकार द्वारा दी जाने वाली लोन राशि का आधा हिस्सा लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है.
- ब्याज दर (Interest Free Loan) :- कुल लोन राशि में से अनुदान राशि के अलावा बाकी के आधे लोन पर लाभार्थियों को कोई भी ब्याज का भुगतान नहीं करना है. अर्थात यह ब्याज मुक्त लोन है.
- प्रशिक्षण एवं प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए :- इस सभी के अलावा इस योजना में लाभार्थी को प्रशिक्षण एवं प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए प्रति इकाई 25 हजार रूपये सरकार द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं.
- लोन चुकाने की अवधि :- किसी भी लोन को चुकाने के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाती हैं. इस योजना में लोन की अवधि व्यवसाय पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने के बाद से शुरू होगी. और कब तक रहेगी इसकी जानकारी अभी सरकार द्वारा नहीं दी गई है.
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मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना से मिलने वाले लाभ
- योजना का उद्देश्य :- इस योजना में मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित किया गया हैं कि राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को व्यवसाय शुरू करने में वित्तीय मदद मिलें. जिससे उन्हें व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने में वित्त से संबंधित कोई भी मुश्किलें न आये.
- रोजगार के अवसर पैदा करना :- इस योजना के साथ सरकार राज्य में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का विकल्प ले कर आई है.
- बेरोजगारी दर में कमी आना :- सरकार की शुरू की गई इस पहल से राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आने का अनुमान लगाया गया है.
- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की बढ़ावा :- इस योजना को लागू कर बिहार राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है.
- स्टार्टअप व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना :- इस सब के साथ ही इस योजना में स्टार्टअप व्यवसाय के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि राज्य में नए – नए स्टार्टअप स्थापित होयें और इससे लोगों के साथ ही राज्य का भी विकास हो सके.
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
- बिहार का स्थाई निवासी :- इस योजना के तहत लोन की राशि प्राप्त करने का अधिकार केवल बिहार के स्थाई निवासियों को दिया जा रहा है.
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग :- इस योजना को जब लागू किया गया था, तब इसमें अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग ही शामिल थे. और उन्हें ही अब तक लोन की प्राप्ति हो रही हैं.
- अति पिछड़े वर्ग के लोग :- हालही में इस योजना में एक पात्रता यह भी जोड़ी गई है कि इस योजना में जो लोग राज्य के अति पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं. अब उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
- आयु सीमा :- इस योजना में ऐसे लोगों को लोन प्रदान किया जा रहा है, जो लोग बालिग आयु यानि की 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु में प्रवेश कर चुके हैं.
- शैक्षणिक योग्यता :- शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ऐसे लोग जो कम से कम 12 वीं पास है या फिर जो आईआईटी पॉलिटेकनिक में डिप्लोमा कर चुके हैं एवं इसी तरह की अन्य डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं वे सभी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं.
- आय सीमा :- चुकी इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया हैं, लेकिन इसके साथ ही यह आवश्यक है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे ही इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं.
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मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- मूल निवासी प्रमाण पत्र :- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को अपना बिहार का स्थाई निवासी होने का प्रमाण देते हुए मूल निवासी प्रमाण पत्र की कॉपी अपने साथ रखनी होती है.
- जाति प्रमाण पत्र :- चुकी इस योजना में जाति पात्रता का निर्धारण करते हुए लोन प्रदान किया जा रहा हैं, इसलिए आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र अपने साथ रखना होता है.
- आय प्रमाण पत्र :- परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है यह दर्शाने के लिए आवेदकों को अपना आय प्रमाण पत्र की कॉपी दिखानी भी अनिवार्य होती है.
- आधार कार्ड :- लाभार्थी की पहचान के लिए यह आवश्यक है वह अपने साथ अपना आधार कार्ड अवश्य रखें.
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र :- शैक्षणिक योग्यता दर्शाने के लिए लाभार्थी को अपनी 12 वीं कक्षा की मार्कशीट की फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म में लगनी पड़ती है.
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply for Loan under Mukhyamantri Ati Pichda Varg Udyami Yojana)
- इस योजना के तहत लोन राशि प्राप्त करने के लिए बिहार निवासियों को सर्वप्रथम बिहार उद्योग विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है.
- इसके बाद नीचे उन्हें ‘योजना के लिए रजिस्टर करें’ लिखा हुआ दिखाई देगा उस पर क्लिक करन होता है. यहाँ वे इस डायरेक्ट लिंक पर सीधे क्लिक करके पहुँच सकते हैं.
- अब यहाँ उन्हें अपनी कुछ जानकारी देनी होती है जैसे उनका नाम, मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड नंबर आदि. इसके बाद ‘ओटीपी प्राप्त करें’ बटन पर क्लिक करन होता है.
- ओटीपी प्राप्त होने से उनका मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाता है. और फिर उनकी स्क्रीन पर इस योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाता हैं.
- इस फॉर्म को लाभार्थी को सावधानी पूर्वक सभी सही जानकारी के साथ भरना होता है. और साथ ही आवेदक इसमें अपने सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हैं.
- इसके बाद अंत में वे सबमिट बटन पर क्लिक करके इस योजना के आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं.
इस तरह से इस योजना की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद लाभार्थी को लोन प्राप्त हो जाता है और फिर वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.
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