Awas Navinikaran Yojana: धासू सरकारी योजना, घर की मरम्मद के लिए मिलेंगे 70 हजार रुपए
मकान किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। जब मकान पुराना हो जाता है या गिर जाता है, तो उसकी नवा बनाना काफी मुश्किल होता है। खासकर किसान और श्रमिक वर्ग के लिए, घर की मरम्मत के भारी खर्च को झेलना आसान नहीं होता। इसलिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार, गरीबों को घर की मरम्मत के लिए सहायता प्रदान करती है। इसी तरह, राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को 70 हजार रुपए की सहायता राशि घर की मरम्मत के लिए देने की घोषणा की है। इस कदम से किसानों और मजदूरों को काफी फायदा होगा।
इस पोस्ट में, हम घर की मरम्मत के लिए सहायता राशि किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
कितनी सहायता राशि मिलेगी
घर की मरम्मत के लिए लोगों को 70 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, जिन लोगों की मृत्यु बाढ़ या प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है, उनके परिवारों को 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार के इस कदम से ज्यादा से ज्यादा गरीब वर्ग को सहायता मिलेगी। घर मरम्मत के लिए 70 हजार रूपए जबकि घर परिवार में मृत्यु होने पर पीड़ित को 4 लाख रुपए की तुरंत सहायता दी जाएगी।
मकान मरम्मत योजना: किसको मिलेगी सहायता
इस योजना का लाभ उत्तरप्रदेश के उन लोगों को मिलेगा जिनके घर भारी बारिश या प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है और उनके घर को क्षति पहुंची है। उत्तरप्रदेश की सरकार ने इस योजना में वैसे घरों को सम्मिलित कर उन्हें तुरंत लाभ प्रदान करने की घोषणा की है। आपदा में किसी भी प्रकार की मृत्यु या अन्य जानमाल के नुकसान पर सरकार ने 4 लाख रुपए की तुरंत सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ उत्तरप्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को ही मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज:
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक पासबुक
- आवेदन फॉर्म
- मोबाइल नम्बर
- इमेल आईडी (यदि हो)
कैसे मिलेगा लाभ:
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार व्यापक स्तर पर सर्वे कर रही है। आपदा प्रभावित इलाकों का सर्वे किया जा रहा है, जिससे किसानों, मजदूरों और पीड़ितों को तुरंत सहायता मिल रही है। लेकिन अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आपदा प्रभावित इलाकों में अपने ग्राम पंचायत स्तर या खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी से योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसी भी विशेष जानकारी के लिए आप उत्तरप्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
इस योजना में भी मिलता है मुफ्त घर का लाभ
उत्तरप्रदेश में जन आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी घर बनाने पर गरीबों को एक मुश्त राशि दी जाती है। यह राशि 1 लाख 20 हजार रुपए की होती है। ग्रामीण इलाकों में आवास योजना की राशि एक मुश्त ही प्राप्त होती है। लेकिन पीएम आवास योजना शहरी में बैंक लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। शहरी इलाकों में घर खरीदने पर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दिया जाने का प्रावधान है। यह सब्सिडी होम लोन पर ब्याज के तौर पर दी जाती है।
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