योजना के तहत किसानों के लिए ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
राज्य के किसान 30 जून 2022 तक अपना पुराना कर्ज चुकाकर एक मुश्त समझौता योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है
अब तक 1946 ऋणी सदस्य किसानों को 12.06 करोड़ रूपये की राहत योजना के तहत दी जा चुकी है।
अवधिपार होने की दिनांक से ऋण राशि चुकाने की दिनांक तक स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 8 प्रतिशत ब्याज दर जो भी कम हो पर साधारण दर से ब्याज वसूल किया जाएगा।
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