योजना के तहत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त करने में किसानों की सहायता करती है
पीएम फसल बीमा योजना के लिए पात्रता
. फसल बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए किसी भी किसान का स्वागत है। . इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि किसान जमीन का वास्तविक मालिक है या नहीं . पीएमएफबीवाई का हिस्सा बनने के लिए उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे
. सभी श्रेणियों के किसानों को योजना का लाभ लेने की अनुमति है . खरीफ फसल के लिए प्रीमियम दर 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और व्यावसायिक फसलों के लिए 5%। . बैंक के माध्यम से किसानों को बीमा राशि का भुगतान करेगी। . किसान बीमा पॉलिसी में उल्लिखित पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
यह योजना का लाभ उठाने के लिए आप 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है
पीएम फसल बीमा योजना के फायदे
. अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब हुई हो to लाभ मिलता है . अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर फसल की बुआई न की जा सके, तो भी लाभ मिलता है.
पीएम फसल बीमा योजना के दस्ताबेज
. आधार कार्ड . वोटर आईडी कार्ड . पासपोर्ट . ड्राइविंग लाइसेंस . आईडी कार्ड . एड्रेस प्रूफ . फोटो
टोल-फ्री नम्बर
18002005142 /1800120909090
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