मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2022

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारम्भ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों ,जरूरतमंद ,बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से मदद  करने के लिए किया गया है

यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्थापित की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक(Daughter should be 18 years of age or more at the time of marriage ) होनी चाहिए

जिस लड़के से उस लड़की की शादी हो रही है उस लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी (Boy must be 21 years of age or older )  चाहिए | तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है |

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली ₹51000 की राशि को बढ़ाकर 55000 किया जाएगा।

यह योजना बेटियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बाल विवाह को रोकने में भी सहायता प्राप्त होगी।

दस्तावेज़

. आवेदक का आधार कार्ड . वोटर आईडी कार्ड . आय प्रमाण पत्र . कन्या का आयु प्रमाण पत्र . निवास प्रमाण पत्र . समग्र कोड .गरीबी रेख से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड . कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो . मोबाइल नंबर

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