. इस योजना का लाभ किसी भी धर्म से समबन्ध रखने वाली महिला या बच्ची उठा सकती है.
. जिन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक एवं हायरसेकण्ड्री स्कूल की पढाई किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल से की हो वे इसके लिए पात्र हैं.
. जो बिहार के रहने वाले है, और साथ ही बिहार की सीमा के अंदर किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो.