अब योजना में वही रैयत किसान पात्र होंगे, जिनका जन्म पहली फरवरी, 2001 से पहले हुआ है।
जो व्यक्ति इस तारीख के बाद पैदा हुआ होगा वह योजना का लाभ नहीं ले पाएगा।
अब पुनर्विचार के लिए भी नई व्यवस्था में ही आवेदन करना होगा।
आनलाइन आवेदन से पहले भूमि का ब्योरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के रिकार्ड में अपडेट कराना होगा।
अंचलाधिकारी (सीओ) और अपर समाहर्ता (राजस्व) को 30-30 का समय दिया गया है।
एक परिवार से पति और पत्नी दोनों लाभ नहीं ले सकते हैं।
कृषि समन्वयक को 14 दिन में आवेदन का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।
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